मुख्यमंत्री को मोटी चमड़ी का कहने वाले व्यक्ति नीरज किशोर मिश्र की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई
इलाहाबाद कासगंज के नीरज किशोर मिश्र ने हाथरस कांड के दौरान प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोटी चमड़ी का व्यक्ति कहा था जिस मामले में गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने पर रोक लगाई है । हाथरस कांड के समय प्रदर्शन के दौरान इस तरह की बातें कहना पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है ।न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने कासगंज के नीरज किशोर मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार से 4 सप्ताह के अंदर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने हालांकि मामले की जांच जारी रखने का निर्देश दिया।हाथरस में हुए गैंगरेप के बाद वाल्मीकि समाज ने पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया था। इसी दौरान कासगंज निवासी नीरज ने प्रदर्शन के दौरान सीएम के खिलाफ टिप्पणी की। इसके बाद FIR दर्ज कराई गई। कोर्ट में दी याचिका में नीरज ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है और महज 'मोटी चमड़ी' का कहने पर कोई अपराध नहीं बनता है।

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